यदि आप भी बिहार से हैं और बिहार सरकार में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और यदि आप एक शिक्षा कर्मी है या इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह नोटिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है I Bihar Mid-Meal Scheme New Guidelines बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय) ने हाल ही में स्कूलों में रसोइया-सह-सहायक के चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र जारी किया है। 27 अप्रैल 2026 को जारी इस पत्र (ज्ञापांक 1228) के माध्यम से विभाग ने चयन के मानकों और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। इस नियम को आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है I
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे नोटिस की मुख्य बातें –
Bihar Mid-Meal Scheme : चयन करने का आधार
- नए नोटिस के अनुसार, अब रसोइया-सह-सहायक की संख्या का निर्धारण विद्यालय में कुल नामांकित छात्र-छात्राओं की संख्या के 75% आधार पर किया जाएगा।
- पहले यह मानक 85% था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है।
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रिक्ति पदों की गणना और नई नियुक्ति : Bihar Mid-Meal Scheme New Guidelines
अक्सर स्कूलों में रसोइया के रिटायर होने या पद छोड़ने के बाद भर्ती में देरी होती है। Bihar Mid-Meal Scheme New Guidelines इसे सुधारने के लिए निदेशालय ने साफ़ किया है कि –
- यदि कोई रसोइया 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या वह त्यागपत्र दे देता है, तो उस पद को पुरानी रिक्ति नहीं माना जाएगा।
- उस पद पर नियुक्ति विद्यालय में वर्तमान नामांकन के आधार पर की जाएगी।
- रिक्तियों की गणना निदेशालय के पुराने पत्रांक 2081 और 2327 के मानकों के अनुसार होगी और चयन प्रक्रिया एक माह के भीतर पूरी करनी होगी
एकल रसोईया वाले विद्यालयों के लिए विशेष नियम –
ऐसे स्कूल जहाँ केवल एक ही रसोइया कार्यरत है, वहाँ काम प्रभावित न हो इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं –
- रसोइया की आयु 60 वर्ष पूरी होने से एक माह पहले ही नए चयन की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
- नए रसोइया का कार्यभार तब शुरू होगा जब पुराने रसोइया की सेवानिवृत्ति की तिथि पूरी हो जाएगी।
- इससे बच्चों के भोजन में एक दिन का भी व्यवधान नहीं आएगा।
भुगतान और डेटा एंट्री Bihar Mid-Meal Scheme New
- नवनियुक्त रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान उनके कार्य शुरू करने की तिथि से ही देय होगा।
- चयन के एक सप्ताह के भीतर नए रसोइया का विवरण विभाग के MIS पोर्टल पर प्रविष्ट करना अनिवार्य है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई : Bihar Mid-Meal Scheme
- निदेशालय ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध एक भी रिक्ति शेष नहीं रहनी चाहिए।
- यदि किसी विद्यालय में एक माह से अधिक समय तक पद खाली पाया जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
बिहार सरकार का यह कदम स्कूलों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। Bihar Mid-Meal Scheme New Guidelines इससे न केवल समय पर नियुक्तियां होंगी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी स्पष्टता आएगी।






